एडिशनल एसपी ने कलवारी थाना परिसर में गोष्ठी आयोजित कर तीन नये कानून की दी जानकारी।

संजय कुमार चौरसिया ब्यूरो रिपोर्ट बस्ती।

कलवारी। स्थानीय थाना परिसर में सोमवार को थानाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह की अध्यक्षता में गोष्ठी आयोजित कर उपस्थित ग्राम प्रधान, सभासद, क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक और समस्त पुलिस बल को तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। तथा क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता में तीनों नये कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर प्रचार प्रसार भी किया गया।
कलवारी थाना परिसर में आयोजित गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि बिदेशी शासन में गुलामो और आपराधिक किस्म के लोगों के लिए दंड की व्यवस्था थी अब आजाद देश मे न्याय की व्यवस्था की गई है। अंग्रेजों के शासनकाल में बनी भारतीय दण्ड संहिता का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है। जनता के मौलिक अधिकार को वरीयता दी गई है। अब 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पूंछताछ के लिए पुलिस जबरन थाने पर नही बुला सकती है। आजाद देश में पहली बार आज से ये संहिता लागू हो रही है और हम लोग इसके साक्षी बन रहे हैं। आज से नए धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा।
उन्होंने बताया कि महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरों गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 01 जुलाई से लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानूनों को प्रदेश के सभी पुलिस थानों पर एक कार्यक्रम आयोजित कर क्रियान्वित किया जा रहा है।
इस मौके पर उपनिरीक्षक विंध्याचल प्रसाद, शोभा यादव, अध्यक्ष प्रधान संघ धर्मेन्द्र चौधरी, ग्राम प्रधान धर्मेन्द्र पटेल, वेंकटेश गुप्ता, किशोर कुमार, अमर बहादुर सिंह, सुरेश सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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