झारखंड गढ़वा ब्यूरो चीफ डॉ श्रवण कुमार की रिपोर्ट।
झारखंड:- गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकर गढ़वा के तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर सह चलंत लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत् एकदिवसीय शिविर का आयोजन किया गया।इस शिविर में गढ़वा सिविल कोर्ट वरिष्ठ वकील संजय कुमार भारती बलवीर चौधरी के द्वारा अपना अधिकार नियम कानून सम्बंधित कई बिंदुओं पर विस्तार रुप उपस्थित लोगों के बीच जानकारियां दी गई जिसमें एसी एसटी कानूनआपसी विवाद निपटारा अनाथ बच्चों को सरकारी सहारा तथा बुजुर्ग मां बाप का भरण-पोषण समाज में गरीबी निर्धन व्यक्ति के लिए निशुल्क न्यायिक सहारा गरीबी उन्मूलन राशन सरकारी योजना की लाभ मानसिक रूप से विचलित कम उम्र के बच्चों साथ दूर व्यावहार नही करना नाश खोरी नशामुक्ति कानूनी अधिकार सड़क हादसा सम्बंधित नियम-कानून की जानकारी दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क दुघर्टना में मृतक के परिजनों द्वारा सड़क जाम करना कानून अपराध है जबकि मृतक के परिजनों द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिविल कोर्ट द्वारा मृतक के आश्रितों को मुआवजा दस लाख रुपए दिया जाता है। शिविर में उपस्थित लोगों के बीच नियम कानून तथा उनके अधिकार को बताते हुए कहा किसी भी पीड़ित किसी भी समस्या से जूझ रहा है या कोई गोपनीय सूचना लिखित या मौखिक रूप से मुझे देता है तो उनकी सूचना गुप्त रखते हुए मामला पर करवाई की जाएगी। शिविर में उपस्थित बीडीओ मो0 अफताब आलम,सीओ राकेश सहाय, ने भी विधिक जागरूकता शिविर में सैकड़ों लोगों के बीच नियम कानून और अधिकार के बारे में बृहद रूप से जानकारियां दिया। मौके पर उपस्थित पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कुंदन कुमार ,अरुण राम ,विनोद राम ,पंचायत सचिव संतोष सिंह ,संजीव ठाकुर, सुदर्शन राम ,बीपीओ कमलेश कुमार , कमलेश सहित सेविका सहायिका तथा प्रखंड के प्रखंड कर्मी मौजूद थे।