गया आरपीएफ नें दो कोयला चोर को रंगे हाथ लिया दबोच।।

संपादक डॉ मदन मोहन मिश्र की रिपोर्ट।

ATHNEWS 11ग्रुप :-दिनांक 05/04/24 को रात्रि समय 02-50 बजे मुखबिर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति के द्वारा गया रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी से कोयले की चोरी कर स्टेशन से पश्चिम दिशा डेल्हा साइड की तरफ तीन पहिया वाहन टोटो पर लादकर ले जाने वाला है। प्राप्त सूचना पर आरपीएफ गया के अधिकारी व जवानों द्वारा छापेमारी करते हुए दो व्यक्ति क्रमशः(01) भूषण उर्फ भूषणा उम्र 20 वर्ष पिता स्वर्गीय जोधी पासवान पता गुमटी संख्या एक छोटकी डेल्हा जिला गया बिहार (02) शशि कुमार और उम्र 22 वर्ष पिता राजकुमार साहू पता छोटकी डेल्हा टेकारी रोड थाना डेल्हा जिला गया को तिपहिया वाहन टोटो संख्या BR 02E-R1986 पर लदे मालगाड़ी से चोरित 04 अदद प्लास्टिक की बोरी में भरा हुआ कोयले जिसका वजन करीब 120 किलोग्राम के साथ पकड़ा गया। बरामद कोयले व उपरोक्त तिपहिया टोटो को समय 04.30 बजे जप्ति सूची बनाकर जप्त किया गया। पूछताछ व जांच के क्रम में यह ज्ञात हुआ की यार्ड में खड़ी कोयला लगे मालगाड़ी संख्या PMRG से कोयले की चोरी किया गया है।
गिरफ्तार दोनों अभियुक्त के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कुछ देर पहले उक्त टोटो का उपयोग करते हुए चोरित कोयले को बगल में स्थित रिसीवर किशोरी पासवान जो स्टेशन के विपरित दिशा में डेल्हा के पास झोपड़ी बनाकर रहता है के यहां पहुंचाया हूं। तत्पश्चात छापे मार दल द्वारा अभियुक्त के निशानदेही पर रिसीवर किशोरी पासवान के पास पहुंचे तो उसके झोपड़ी के बाहर आठ बोरी कोयला वजन करीब 240 किलोग्राम बरामद हुआ और किशोरी पासवान मौके से पुलिस बल को आता देख अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उक्त घटना के बाबत उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद आरपीएफ गया के द्वारा दिए गए लिखित शिकायत पर आरपीएफ गया पर कांड संख्या 05/ 24 दिनांक 05/04/24 अंतर्गत धारा 03 RP (UP)Act गिरफ्तार दोनों अभियुक्त एवं फरार रिसीवर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया और मामले की जांच उप निरीक्षक पूनम कुमारी को सौंपा गया। बरामद कुल कोयले का वजन 360 किलोग्राम का अनुमानित मूल्य ₹5400 है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
विदित हो कि उपरोक्त क्रम संख्या 02 में गिरफ्तार अभियुक्त शशि कुमार के द्वारा रेल संपत्ति ( कोयले एवं केवल वायर) की चोरी में आरपीएफ पोस्ट गया पर पूर्व में 04 मुकदमे 03 RP (UP)Act एक्ट के तहत पंजीकृत किए गए हैं जिसका विवरण इस प्रकार है*
*(01) कांड संख्या 26/2013 दिनांक 25/12/2013 अंतर्गत धारा 03 RP (UP)Act।*
*(02)कांड संख्या 14/2017 दिनांक 26.03.2017 अंतर्गत धारा 03 RP (UP)Act।*
*(03)कांड संख्या 28/2017 दिनांक 30.09.2017 अंतर्गत धारा 03 RP (UP)Act।*
*(04)कांड संख्या 16/2019 दिनांक 20.07.2019 अंतर्गत धारा 03 RP (UP)Act।*
*उपरोक्त चारों दर्ज मुकदमे में जांच पूर्ण कर्मानिया न्यायालय में अभियोजन रिपोर्ट समर्पित किया जा चुका है।
इस प्रकार रेल संपत्ति की चोरी करने वाले आदतन एवम कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है।*
सादर सूचनार्थ प्रेषित।

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